सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वैवाहिक संबंध टूटने के बाद भी कोई महिला अपने पूर्व पति की क्रूरता के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए यह बात कही।from Navbharat Times https://ift.tt/2IalWrf
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